29 August 2025

समस्त अभिभावकगण ध्यान दें ✍️विद्यालय जाएं पर इन बातों का रखें ध्यान, वरना... 👁️

 *अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना*


_संस्था अधिनियम - 2009 (014)_

_PREVENTION OF VIOLENCE &_

_DAMAGE TO PROPERTY ACT. 2009 भाग तीन के तहत अब हो सकती है तीन साल की कैद।_

*समस्त अभिभावकगण ध्यान दें 👇*


•विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर 

•विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर।

•विद्यालय व स्टाफ के काम में वाधा पहुँचाने पर।

•विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर।

•यह सब अब गैर जमानती अपराध है ।