26 April 2026

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएं : हाई कोर्ट

 प्रयागराज :


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई एक्ट) के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ मैनुअल (ऑफलाइन) आवेदन भी स्वीकार किए जाएं, ताकि किसी भी पात्र बच्चे को प्रवेश से वंचित न रहना पड़े।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभिभावक तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा है, तो उसका मैनुअल आवेदन भी मान्य होगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे आवेदनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मामले में यह भी सामने आया कि कई अभिभावक ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों के कारण आवेदन नहीं कर पाए। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश का अधिकार सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। साथ ही, सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से प्रवेश प्रक्रिया लागू करने को कहा गया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए किसी भी पात्र बच्चे को केवल तकनीकी कारणों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन आवेदन को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।