आयकर विभाग ने शुरू की नई सुविधा, अब वेतनभोगी और छोटे कारोबारी आसानी से भर सकेंगे ITR
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 और आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और डिजिटल बना दिया है। विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और पेशेवरों को रिटर्न भरने में बड़ी राहत मिलेगी।
विभाग के अनुसार, जिन करदाताओं की आय वेतन, पेंशन, एक मकान, ब्याज या छोटे कारोबार से होती है, वे अब आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ITR दाखिल कर सकते हैं। नई व्यवस्था में कई जानकारियां पहले से भरी हुई मिलेंगी, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी और रिटर्न भरने में कम समय लगेगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक ITR-1 (सहज) फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और आय का स्रोत वेतन, पेंशन या ब्याज है। वहीं ITR-4 (सुगरम) छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और पेशेवरों के लिए उपयोगी होगा, जो अनुमानित आय योजना के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं।
आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे समय रहते जरूरी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, फॉर्म-16 और निवेश संबंधी दस्तावेज तैयार रखें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-फिल्ड डेटा की सुविधा से रिटर्न भरना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया और सरल फॉर्म से करदाताओं की परेशानी कम होगी तथा रिटर्न फाइलिंग में पारदर्शिता और तेजी आएगी। वहीं सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।


