18 August 2026

बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा आदेश: मूल पद के साथ अतिरिक्त प्रभार देने पर लगी रोक, शासन की अनुमति जरूरी

 

बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा आदेश: मूल पद के साथ अतिरिक्त प्रभार देने पर लगी रोक, शासन की अनुमति जरूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 17 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अधिकारी को उसके मूल पद के साथ किसी अन्य पद का अतिरिक्त प्रभार शासन की अनुमति के बाद ही दिया जाएगा।

शासन के संज्ञान में आया था कि कुछ जनपदों/मंडलों में रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार बिना शासन की अनुमति के निदेशालय स्तर से आवंटित कर दिया जाता है। इसके बाद शासन ने इस व्यवस्था पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

🚨 अब शासन की अनुमति जरूरी

आदेश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को उसके मूल पद के साथ किसी अन्य पद का अतिरिक्त प्रभार शासन के अनुमोदन के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

इसका प्रभाव बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पड़ेगा, जिनमें प्राचार्य/उप प्राचार्य, डायट/मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) आदि पद शामिल हैं।

क्या बदलेगा?

  • मूल पद के साथ दूसरे पद का अतिरिक्त प्रभार देने से पहले शासन की अनुमति आवश्यक होगी।
  • रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार अब बिना शासन की अनुमति के नहीं दिया जा सकेगा।
  • निदेशालय स्तर से अपने स्तर पर अतिरिक्त प्रभार आवंटित करने की व्यवस्था पर रोक लगेगी।
  • आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।

यह आदेश अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी किया गया है। आदेश की प्रति महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक, निदेशक एससीईआरटी/साक्षरता/एसटीईएम/सर्व शिक्षा अभियान, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।