नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़े समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य लाभ के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ के समक्ष हुई। वन विभाग में कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्हें समान कार्य करने के बावजूद समान वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जबकि अन्य समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियमित रूप से न होकर अन्य एजेंसी के माध्यम से की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और सभी संबंधित लाभ प्रदान किए जाएं।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब सरकार को 18 सितंबर तक अपना पक्ष और जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।

