फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त, वेतन भुगतान की रिकवरी का आदेश



बड़ागांव (वाराणसी), फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जनवरी 2006 से प्राथमिक विद्यालय खररिया में सहायक अध्यापक पद पर तैनात व्यक्ति को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने सोमवार देर शाम उसके खिलाफ बड़ागांव थाने में धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया है।
जौनपुर के ग्राम करौंदा (पोस्ट सरांय बीका) निवासी कृष्णकांत प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक था। उसके विरुद्ध मिर्जापुर जनपद के कठवार गांव निवासी लालचंद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि वह कूटरचित एवं फर्जी अंकपत्र, प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहा है। जांच में पता चला कि उसका बीए तथा बीएड का अंकपत्र

■ जौनपुर निवासी आरोपी पर केस, वेतन भुगतान की रिकवरी का आदेश ■ बड़ागांव के खररिया प्राथमिक विद्यालय में तैनात था

तथा प्रमाणपत्र फर्जी है। कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन और एसटीएफ की जांच आख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को बर्खास्त कर दिया। वहीं अब तक हुए वेतन भुगतान की रिकवरी के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बड़ागांव विजय प्रकाश यादव को निर्देश दिया। आदेश के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया। इधर जांच आख्या की भनक लगते ही आरोपी बीते 30 मार्च को ही बिना किसी सूचना के भाग गया है।