बंगाल में 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद करने पर रोक



सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई से कहा कि वह जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई जल्दबाजी भरी

सीबीआई जांच जारी रहेगी

• शिक्षक भर्ती घोटाला व्यवस्थागत धोखाधड़ी : सुप्रीम कोर्ट

• कोर्ट ने कहा-जनता का विश्वास उठ गया तो कुछ नहीं बचेगा

कार्रवाई न करे। इससे पहले कोर्ट ने कथित भर्ती घोटाले को व्यवस्थागत धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड संभाल कर रखते। पीठ कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।