जनपद बरेली में वरिष्ठता के आधार पर चार्ज हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में


ग्रामीण/नगर क्षेत्र, बरेली।


विषय-जनपद बरेली में वरिष्ठता के आधार पर चार्ज हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में। 


उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि शिक्षक/ शिक्षिकाओं द्वारा वरिष्ठता निर्धारित कर विद्यालय का चार्ज दिलवाने के सम्बन्ध में शिकायतें की गयी हैं। कि उन्हें चार्ज गलत दिया गया है, जबकि ऐसे शिक्षको से सीनियर शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं।

अतः इस तरह की शिकायतों के निराकरण हेतु आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त से सम्बन्धित शिक्षक/ शिक्षिकाओं को अपने स्तर से अवगत करायें, कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के प्रस्तर संख्या 22 के अनुसार (अद्यतन संशोक्ति) में ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उल्लिखित है, कि किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। भौलिक नियुक्ति से तात्पर्य प्रथम नियुक्ति तिथि से है। परन्तु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनाक को नियुक्त हों तो उनकी ज्येष्ठता उसी कम से अवधारित की जायेगी। जिसमें उनके नाम यथा स्थिति नियम-17 या नियम-18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों। तदनुसार वरिष्ठता सूची अध्यापक के प्रथम नियुक्ति के आधार पर तैयार की जायेगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मृतक आश्नित या अन्य अप्रशिक्षित अध्यापकों की मौलिक नियुक्ति तिथि अध्यापक के प्रशिक्षित होने की तिथि से तथा अर्न्तजनपदीय स्थानान्तण से आये शिक्षक / शिक्षिकाओं की ज्येष्ठता जिस वर्ष में जनपद में आये हैं उसी वर्ष के आदेशानुसार अवधारित की जायेगी।