20 September 2025

आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा 20 से 40 हजार रुपये मानदेय

 

लखनऊ : प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। इस निगम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। इसके जरिये भर्तियां अब निष्पक्षता और पारदर्शिता से होंगी। कार्मिकों को न्यूनतम 20 हजार व अधिकतम 40 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।



इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआइ) आदि का भी लाभ कार्मिकों को मिलेगा। निगम का गठन होने पर आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होंगी। इन्हें प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मानदेय का भुगतान हो जाएगा। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई हैं। इनमें श्रेणी एक के लिए 40 हजार, दो के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के लिए 22 और चार के लिए 20 हजार पारिश्रमिक तय किया गया है। श्रेणी-तीन व चार में भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। कार्मिकों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसका गठन किया जाएगा। यह




पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ आदि लाभ दिए जाएंगे। अनियमितता पर कार्मिक की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। अमित घोष ने कहा कि शासनादेश जारी होने के बाद गठन की औपचारिकता शुरू हो जाएगी। निगम के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसके सचिव महानिदेशक होंगे। सचिवालय प्रशासन, वित्त, कार्मिक, न्याय एवं श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव इसके पदेन निदेशक होंगे। निगम में महानिदेशक के अलावा कार्यकारी निदेशक, जनरल मैनेजर के अलावा मैनेजर आपरेशन, मैनेजर एचआर कई अन्य शामिल होंगे। महानिदेशक का व्यक्तिक सहायक, वित्त नियंत्रक, कंपनी सचिव, सीनियर एकाउंटेंट, डाटा इंट्री आपरेटर सहित कई अन्य शामिल हैं।