बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति पर कल होगी सुनवाई, 2022 के शासनादेश के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में मामला
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक-शिक्षिकाओं की पदोन्नति से जुड़े मामले में 18 सितंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। उपलब्ध केस स्टेटस के अनुसार मामला CNR संख्या UPHC020741922026 के तहत दर्ज है और इसे कोर्ट नंबर-6 में क्रमांक 97 पर सूचीबद्ध किया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष होनी है।
2022 के शासनादेश के परिणाम पर टिकी नजर
मामले से संबंधित उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक-शिक्षिकाओं की पदोन्नति के लिए वर्ष 2022 में जारी शासनादेश के परिणाम को पूर्णता तक पहुंचाने की मांग से जुड़ा मुद्दा अदालत के समक्ष है।
बताया जा रहा है कि पदोन्नति प्रक्रिया में TET की अनिवार्यता को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, इस संबंध में वर्तमान कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में State of U.P. v. Anjuman Ishaat-E-Taleem Trust मामले में इन-सर्विस शिक्षकों की पदोन्नति के लिए TET को अनिवार्य पात्रता के रूप में बरकरार रखा था। कोर्ट ने TET प्राप्त करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी थी।
यूपी के 1981 नियम और NCTE प्रावधान भी चर्चा में
पदोन्नति से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के साथ NCTE की न्यूनतम योग्यता संबंधी अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों का भी महत्व है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मामलों में भी सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक आदि पदों पर पदोन्नति के लिए TET से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार किया गया है।
18 सितंबर को क्या होगा?
केस स्टेटस में 18 सितंबर 2026 को First Hearing Date और Next Hearing Date दर्ज है। मामला Fresh के रूप में सूचीबद्ध है। इसलिए इस सुनवाई में अदालत के समक्ष पदोन्नति से जुड़े पक्षों की दलीलें और संबंधित शासनादेश/नियमों की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।
शिक्षकों की नजर अब 18 सितंबर की सुनवाई पर है, क्योंकि सुनवाई के बाद पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर आगे की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।
नोट: ऊपर पदोन्नति और TET से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कानूनी स्थिति अलग से सत्यापित है; जबकि 18 सितंबर की केस लिस्टिंग और CNR संबंधी विवरण आपके द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट के आधार पर हैं।

