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01 April 2023

शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक विवाद पर अवमानना याचिका दाखिल


लखनऊ। प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में एक अंक के विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने अभ्यर्थी एस शुक्ला को ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया
त्याची की तरफ से बताया गया कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था आदेश के साल भर बाद भी रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। जबकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो जाता है। आदेश का अनुपालन न होने से करीब एक हजार
अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है।


अभियोजन पक्ष ने बताया कि विभागीय पक्षकार इन अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करने की प्रक्रिया में थे, इसी बीच बीती 13 मार्च को सवा सौ याचिकाओं को निर्णीत करते हुए रिट कोर्ट 1 जून 2020 की चयन सूची को पुनरीक्षित करने का आदेश जारी कर दिया। याची का सरोकार भी इससे जुड़ा है। कोर्ट से आग्रह किया कि आगे तय होने वाली कार्रवाई की जानकारी देने के लिए दस दिन का समय दिया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद करने की बात कही।

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