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19 May 2023

उत्तर प्रदेश जनरल प्राविडेन्ट फण्ड ने नई ब्याज दर कीं निर्धारित, देखें संबंधित शासनादेश


जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम- 11 (1) कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम-11 (1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार महामहिम राज्यपाल घोषित करती हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 01 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।


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