न्यायाधीशों को अतिरिक्त पेंशन का रास्ता साफ

 

दिल्ली। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अतिरिक्त पेंशन का रास्ता साफ हो गया। इन न्यायाधीशों के वेतन व सेवा शर्त संबंधी अधिनियम में संशोधन का विधेयक सोमवार को राज्यसभा ने भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को 8 दिसंबर को ही पारित कर चुकी है।


इस संशोधित विधेयक के पारित होने से यह स्पष्ट होगा कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को कब से अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को ‘उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक-2021’ राज्यसभा में पेश किया। यह विधेयक ‘उच्च न्यायालय जज वेतन व सेवा शर्तें कानून-1954’ और ‘उच्चतम न्यायालय जज वेतन व सेवा शर्तें कानून-1958’ में संशोधन करेगा।