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14 December 2021

UP : निकायों में हर साल अब खाली होने वाले पदों पर होंगी भर्तियां


लखनऊ:निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी। निकायों को हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा। इसके आधार पर तय प्रक्रिया के तहत इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी।मौजूदा समय निकायों में अकेंद्रीयत पदों को भरने के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है। इसलिए कुछ निकाय तो खाली पदों पर भर्तियां कर लेते हैं और कुछ में सालों-साल पद खाली रहते हैं। इसके चलते काम प्रभावित होता है। नगर विकास विभाग इसीलिए प्रदेश के सभी निकायों के लिए भर्ती की एकीकृत व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इससे निकायों में अधिक समय तक पद खाली नहीं रहेंगे और इनको भरने में मनमानी नहीं चलेगी।


शासन से लेनी होगी अनुमति

निकायों को रिक्तियां देने के साथ ही यह बताना होगा कि किसी पद पर उनके यहां सरप्लस कार्मिक नहीं हैं। इसके साथ ही भर्ती से पहले निकायों को शासन से अनुमति लेनी होगी और इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। भर्तियां राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था के आधार पर कराई जाएंगी।

तदर्थ व दैनिक वेतन पर नहीं होंगी भर्तियां

निकायों में शासन की अनुमति के बिना तदर्थ, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा या अन्य किसी भी रूप में नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। किसी भी दशा में निर्धारित वेतन, दैनिक वेतन, नियत वेतन, मजदूरी भी परिवर्तित नहीं की जाएगी। इस तरह की अगर कोई नियुक्तियां कर भी ली जाती हैं तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों को भुगतान के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को सीधे तौर पर दोषी माना जाएगा। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी


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