नियोक्ता के लिए फॉर्म - 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून, यह जरूर जानें कौनसा फॉर्म किसके लिए


आयकर रिटर्न ऑफलाइन भरने के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किए आईटीआर-1 यानी सहज और आईटीआर-4 यानी सुगम फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐसे आयकरदाता जो अपना रिटर्न ऑफलाइन भरना चाहते हैं, वे यह फॉर्म भर सकते हैं। आयकर विभाग ने फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर एक्सेल की सुविधा दी है। अब आयकरदाता बगैर सीए और एक्सपर्ट की मदद से अपनी देनदारियों का आकलन कर रिटर्न भर सकते हैं। 31 जुलाई आईटीआर-1 और 31 अक्टूबर आईटीआर-4 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। दोनों फॉर्म नए बदलाव के साथ जारी किए गए हैं।



आईटीआर-1 या फिर सहज फॉर्म आईटीआर 1 को सहज फॉर्म नाम दिया गया है। इसे ऐसे आयकरदाता भर सकते हैं, जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। इसमें सैलेरी, मकान आदि संपत्तियों से आय और अन्य स्रोत से आय या फिर 5000 रुपए तक की कृषि आय आती है। • आईटीआर-4 या फिर सुगम फॉर्म व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित व कंपनियों (एलएलपी के अलावा) के लिए हैं, जिनकी आय 50 लाख रुपए तक है, वे सुगम फॉर्म भर सकते हैं। इसमें व्यवसाय व पेशे से आय भी शामिल है। गणना आयकर की धारा 44 एडी, 44 एडीए या 44 एई व पांच हजार रुपए की कृषि आय के तहत होती है।


वेबसाइट से डाउनलोड कर भरें फॉर्म आईटीआर-1 व आईटीआर-4 फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयकरदाताओं के लिए फॉर्म एक्सेल व जावा यूटिलिटी प्लेटफॉर्म पर हैं। फॉर्म आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से अपलोड करना होगा। • आईटीआर-16 की अंतिम तारीख 15 जून वेतनभोगियों के लिए आईटीआर के लिए अपेन नियोक्ता से फॉर्म 16 जरूरी है, नियोक्ता के लिए, फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून है। • आयकर फॉर्म में यह बड़ा बदलाव अब आयकरदाताओं को क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एमेट लेनदेन से जुड़ी जानकारी भी आयकर विभाग को देनी होंगी। क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल आय अब टैक्सेबल है।