बीएसए व बीईओ के खिलाफ शिक्षक ने किया केस, 20 हजार घूस लेकर वेतन किया था बहाल, जाने पूरा मामला? December


सुल्तानपुर। शिक्षक को फर्जी तरीके से अनुपस्थित दिखाकर बहाल करने के लिए घूस लेने के आरोप के मामले में शिक्षक ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में बीएसए दीवान सिंह व दोस्तपुर के बीईओ के खिलाफ केस दायर किया है। सीजेएम किरण गौड़ ने मामला सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए पीड़ित शिक्षक का बयान दर्ज करने के लिए तीन जनवरी की तिथि नियत की है। मामला दोस्तपुर क्षेत्र से जुड़ा है


कूरेभार थाने के धनपतगंज रोड कस्बा कूरेभार स्थित लक्ष्मी मार्केट निवासी अरविंद मौर्य प्राथमिक विद्यालय गानापुर विकास क्षेत्र दोस्तपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अरविंद का कहना है कि 22 मार्च 2021 को बीईओ दोस्तपुर जगदीश यादव ने विद्यालय का औचक निरीक्षण कर तीन शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश लेने के बावजूद उपस्थित पंजिका पर गोले का निशान बना दिया था। आरोप है कि बाद में 20 हजार रुपये घूस लेकर शिक्षकों का वेतन बहाल किया गया था।

शिक्षक अरविंद ने विद्यालय से अवकाश लेने के लिए 25 अक्तूबर 2021 को शिक्षा विभाग के मानव संपदा मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन किया था। आवेदन पर उनका अवकाश स्वीकृत हुआ था। 26 अक्तूबर 2021 को बीईओ जगदीश यादव ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और शिक्षक अरविंद मौर्य को अनुपस्थित दिखा दिया था।
अरविंद का आरोप है कि अनुपस्थित दिखाकर अवैध तरीके से बीईओ धन उगाही करते हैं और वेतन काटने की धमकी देते हैं। शिक्षक ने केस दर्ज कराने के लिए धनपतगंज थाना व एसपी को प्रार्थना पत्र भेजा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिक्षक ने कोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि बुधवार को सीजेएम किरण गौड़ ने शिक्षक का परिवाद सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए तीन जनवरी की तिथि नियत की है।