कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जनगणना कार्य के लिए तैनात शिक्षकों को स्कूल ड्यूटी पर ही माना जाएगा और वे इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। याचिकाओं का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि यदि जनगणना संचालन निदेशक शिक्षकों की सेवाएं लेना चाहते हैं, तो उन्हें कार्य की तारीख, समय और स्थान की जानकारी संबंधित संस्थान के प्रमुख को देनी होगी।

