नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के कमाने भर से पति की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी कम नहीं होती। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें परिवार न्यायालय ने बच्चे के भरण-पोषण के लिए तय की गई रकम को कम कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के आदेश में बदलाव करते हुए अंतरिम भरण-पोषण की राशि 60 हजार रुपये से कम करके 30 रुपये कर दी थी।

