प्रयागराज। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी को आदेश का अनुपालन करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने शिवनाथ चौधरी व 35 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता पंकज कुमार ओझा ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने गत आठ अप्रैल को याचियों की याचिका का निस्तारण करते हुए परिषद के सचिव को दो माह के भीतर दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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