12 August 2026

‘विशेष संविदा शिक्षकों को भी है नियमित जैसे वेतन-भत्ते का हक’


लखनऊ,  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विशेष जरूरत वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले विशेष/रिसोर्स शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों को संबंधित नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान और अन्य परिणामी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं। न्यायालय ने आदेश के अनुपालन के लिए चार माह का समय दिया है। 


न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह निर्णय विपिन मिश्रा समेत 24 याचियों की याचिका स्वीकार करते हुए दिया। याचियों की नियुक्ति दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना के तहत जिला स्तरीय चयन समितियों के माध्यम से हुई थी।