📢 यूपी के स्कूलों के लिए बड़ा शासनादेश: SMC के खातों को लेकर नए निर्देश, 15 कार्यदिवस में खोलना होगा नया खाता! 🏫💰
उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को मिलने वाली धनराशि के अंतरण और भुगतान की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ.प्र. द्वारा 10 अगस्त 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के तहत विद्यालय स्तर पर धनराशि के पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान के लिए SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
📄 शासनादेश की मुख्य जानकारी
✅जारीकर्ता: महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश
✅पत्रांक: रा०प०नि०/वित्त/SNA-SPARSH/3542/2026-27
✅दिनांक: 10 अगस्त 2026
✅लागू योजनाएं: समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना
✅मुख्य व्यवस्था: SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से SMC खातों में धनराशि का अंतरण एवं भुगतान
🏦 SMC को खोलना होगा नया बचत खाता
शासनादेश में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के बैंक खाते को लेकर है।
अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में संबंधित विद्यालयों की SMC के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में नए बचत खाते खोले जाएंगे।
खास बात यह है कि—
🔹समग्र शिक्षा योजना के लिए अलग नया खाता
🔹पीएम श्री योजना के लिए अलग नया खाता
खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
अर्थात दोनों योजनाओं की धनराशि के लिए पृथक-पृथक नवीन बचत खाते होंगे।
✍️ खाते का संचालन कैसे होगा?
SMC के इन नए बैंक खातों का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा।
खाते पर—
✅विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष
और
✅विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव
के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।
💻 SNA-SPARSH से होगा धनराशि का भुगतान
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के अंतरण एवं भुगतान के लिए SNA-SPARSH प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।
इसके तहत जिला परियोजना कार्यालय (DPO) स्तर पर संबंधित SMC के खातों को Vendor/Beneficiary के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
इसके बाद राज्य परियोजना कार्यालय से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार DPO द्वारा कोषागार के माध्यम से अग्रिम धनराशि का अंतरण किया जाएगा।
इसका उद्देश्य यह है कि SMC द्वारा संबंधित वेंडर/लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जा सके।
⏰ सबसे महत्वपूर्ण—15 कार्यदिवस की समय-सीमा
शासनादेश में खाते खोलने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है।
📌 वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों में SMC के लिए दोनों योजनाओं के पृथक-पृथक नए बचत खाते 15 कार्यदिवस के अंदर खोलना अनिवार्य किया गया है।
इसलिए संबंधित विद्यालयों और अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
🎯 SNA-SPARSH व्यवस्था का उद्देश्य
नई व्यवस्था के माध्यम से विद्यालयों को मिलने वाली योजना संबंधी धनराशि के भुगतान में—
✅पारदर्शिता बढ़ाना
✅भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना
✅धनराशि का समयबद्ध अंतरण सुनिश्चित करना
✅वेंडर/लाभार्थियों को समय पर भुगतान करना
✅धनराशि के उपयोग और भुगतान की बेहतर निगरानी
जैसे उद्देश्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया है।
🏫 किन अधिकारियों को भेजा गया आदेश?
यह दिशा-निर्देश प्रदेश के सभी जनपदों के—
👤जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)
👤जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)
को भेजे गए हैं, ताकि अपने-अपने जनपद में संबंधित विद्यालयों में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।
📌 एक नजर में पूरी जानकारी
📅 आदेश की तारीख: 10 अगस्त 2026
🏫 योजनाएं: समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री
💻 भुगतान प्रणाली: SNA-SPARSH
🏦 खाता: SMC के नाम से नया बचत खाता
🏦 दोनों योजनाओं के लिए: अलग-अलग खाते
✍️ संचालन: SMC अध्यक्ष + सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर
⏰ खाता खोलने की समय-सीमा: 15 कार्यदिवस
💰 धनराशि का अंतरण: DPO/कोषागार के माध्यम से
📋 SMC की स्थिति: Vendor/Beneficiary के रूप में पंजीकरण
⚠️ महत्वपूर्ण: संबंधित विद्यालय/SMC इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले विभाग द्वारा जारी मूल शासनादेश एवं दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बैंक खाता खोलने से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रक्रियाओं की पुष्टि संबंधित विभागीय अधिकारियों से करें।
📢 स्कूलों और शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। पोस्ट को अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, SMC सदस्यों और संबंधित अधिकारियों तक जरूर शेयर करें!!!
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