शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना


वहराइच

: आरटीआइ कार्यकर्ता को जनसूचना न देने पर तत्कालीन डीआइओएस पर सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दंड की राशि वसूलकर आयोग को सूचित करने का भी संयुक्त शिक्षा निर्देशक को आदेश दिया है।


जनसूचना कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक नै राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक से जनसूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया था। आयोग मामले की सुनवाई कर रहा था। इसी बीच डीआइओएस राजेंद्र पांडेय का स्थानांतरण उन्नाव जिले के लिए हो गया। कई बार मौका देने पर भी वह आयोग नहीं पहुंचे। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। देवीपाटन के संयुक्त शिक्षा निदेशक को आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम वसूलकर आयोग को सूचित करें।