INCOME TAX : आयकर विभाग ने ITR के लिए 10 सवालों का जवाब किया जारी , पढ़ें क्या है तमाम सवालों के जवाब


आयकर विभाग ने आईटीआर के लिए 10 सवालों का जवाब जारी किया,


इसमें ऑफलाइन रिटर्न भरने समेत तमाम सवालों के जवाब शामिल

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाता जिनके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं।

कारोबारी आय वाले करदाताओं और कॉरपोरेट जगत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) जारी किए हैं। इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने रिटर्न (आईटीआर) भरने के दौरान पूछे थे।

आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है। आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा।

उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं। वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं। करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे।

रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है।

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