बांदा। बेसिक शिक्षाधिकारी ने 15 साल पुराने प्राथमिक विद्यालय को बिना किसी अनुमति व ठेके के गिरवाने वाले प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। बीआरसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय संग्रामपुर को पिछले दिनों प्रधान की
सह पर प्रधानाध्यापक बच्चू लाल ने विद्यालय को बिना किसी विभागीय अनुमति व ठेके के गिरवाने का काम शुरू करा दिया। सामग्री ग्राम प्रधान उठा ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे खंड शिक्षाधिकारी राजेंद्र कुशवाहा ने स्कूल गिराने के काम को बंद कराया एबीएसए की सूचना पर बीएसए रामपाल ने निरीक्षण किया और प्रधानाध्यापक के विरुद्ध के आदेश दिए। बीएसए ने शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर एबीएसए की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर बीआरसी से संबंद्ध किया गया है। प्रकरण की जांच बीडीओ बबेरू
सह पर प्रधानाध्यापक बच्चू लाल ने विद्यालय को बिना किसी विभागीय अनुमति व ठेके के गिरवाने का काम शुरू करा दिया। सामग्री ग्राम प्रधान उठा ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे खंड शिक्षाधिकारी राजेंद्र कुशवाहा ने स्कूल गिराने के काम को बंद कराया एबीएसए की सूचना पर बीएसए रामपाल ने निरीक्षण किया और प्रधानाध्यापक के विरुद्ध के आदेश दिए। बीएसए ने शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर एबीएसए की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर बीआरसी से संबंद्ध किया गया है। प्रकरण की जांच बीडीओ बबेरू
को दी है।