नई दिल्ली : यूं तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) की आय सीमा पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है और उसके बाद एक समिति भी बना दी है, लेकिन फिलहाल उनकी सालाना आय की सीमा आठ लाख रुपये ही है।
मंगलवार को लोकसभा में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ओबीसी क्रीमी लेयर के निर्धारण और ईडब्ल्यूएस कोटे से प्रतिभागियों के चयन का मानदंड बिल्कुल अलग-अलग होने के बावजूद दोनों के लिए सालाना आय की सीमा एक समान आठ लाख रुपये है।
मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा था कि किस आधार पर ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना आय की सीमा आठ लाख रुपये निर्धारित की गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस आय सीमा पर पुनर्विचार करने का भरोसा दिया था। यही नहीं, सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे के निर्धारण के लिए सालाना आय की सीमा पर नए सिरे से विचार करने के लिए तीन सदस्यीय एक समिति का गठन भी किया था। अगले हफ्ते इस समिति की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। जनवरी के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी।