NPS:- कोर्ट ने पूछा, कर्मचारियों का अंशदान डूबा तो कौन जिम्मेदार होगा


विधि संवाददाता, प्रयागराज : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि पुरानी पेंशन की मांग मानने में क्या कठिनाई है। यदि नई स्कीम इतनी अच्छी है तो अन्य लोगों पर क्यों नहीं लागू करते। कर्मचारियों का अंशदान शेयर में लगाने के बाद पैसा डूबा तो कौन जिम्मेदार होगा। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार का नहीं लोगों का नुकसान होता है। कोर्ट में पेश कर्मचारी नेताओं को निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायत व पेंशन स्कीम की खामियों का 10 दिन में ब्यौरा दें और सरकार इस पर विचार कर 25 फरवरी को हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट में पेश कर्मचारी नेताओं के अधिवक्ता टीपी सिंह ने बताया कि हड़ताल खत्म हो गई है।


राजकीय मुद्रणालय में काम शुरू हो गया है। सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं कर रही है। 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिस पर कर्मचारियों को गहरी आपत्ति है।