अब रात 10 बजे तक कर सकेंगे चुनाव प्रचार

निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का एलान किया। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्रओं की अनुमति दे दी। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और चार घंटे का समय मिलेगा। आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक किया जा सकता है। इससे पहले सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी।


निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्रओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है। अभी तक सभा और रैलियों जैसे आयोजनों की सीमा खुली जगह या मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत थी।