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09 March 2022

वीवीपैट पर्ची का ईवीएम से मिलान की मांग पर जल्द सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वैरीफाइड पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपैट) का ईवीएम से मिलान किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई से मंगलवार को इन्कार कर दिया। कहा कि पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना 10 मार्च को होनी है। ऐसे में कोर्ट फिलहाल मामले में दखल नहीं देगा। 


याचिका पर तय प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद दिया। राकेश कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसमें प्रति विधानसभा पांच पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट पर्ची को ईवीएम से मिलाए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी।

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