प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के कुंवर सिंह की पेंशन और ग्रेच्युटी बहाल करने का आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर का कहना था कि कुंवर सिंह के खिलाफ 2003 में केस क्राइम नंबर 174 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 18 जून 2003 को अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल कर दी थी, जिसमें उन्हें दोषमुक्त बताया गया था। इसके बावजूद 16 सितंबर 2019 के आदेश से उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी यह कहते हुए रोक दी गई कि आपराधिक मामले के बाद ही ग्रेच्युटी दी जाएगी।

