नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाना या उसे विनियमित करना केन्द्र द्वारा योजना बनाने के दायरे में आता है। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने केंद्र सरकार से इसे एक अभ्यावेदन के तौर पर देखने को कहा है। हालांकि, पीठ ने अधिकारियों को यह काम पूरा करने के लिए कोई टाइमलाइन तय करने से इनकार कर दिया है।

