लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन करते समय किसी खास विद्यालय में तैनाती पाने का अधिकार नहीं जता सकते तथा राज्य सरकार की तबादला नीति के तहत ऐसे तबादलों पर विचार जिले के स्तर पर किया जाना है।
न्यायालय ने जून 2026 में जारी राज्य सरकार की तबादला नीति को बरकरार रखते हुए, तबादला प्रक्रिया के लिए तैयार किए गए जनपदवार छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को आरटीई अधिनियम के विपरीत मानने से भी इनकार कर दिया।
यह फैसला न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ऋषि कटियार सहित तीन शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका खारिज करते हुए सुनाया है।
2026 में जारी राज्य सरकार की तबादला नीति को बरकरार रखते हुए, तबादला प्रक्रिया के लिए तैयार किए गए जनपदवार छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को आरटीई अधिनियम के विपरीत मानने से भी इनकार कर दिया।

