25 August 2026

निर्णय: तदर्थ शिक्षकों की भर्ती से जुड़े आदेश निरस्त



लखनऊ, । हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों की नवंबर 2023 में सेवाएं समाप्त किए जाने तथा 2024 में उन्हें मानदेय शिक्षक के तौर पर रखे जाने सम्बंधी आदेशों को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जब शिक्षकों के स्वीकृत पद रिक्त हैं तो मानदेय के आधार पर नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता है। राज्य सरकार को ऐसे रिक्त पदों पर नियमित चयनित शिक्षक के उपलब्ध होने तक अस्थायी नियुक्ति की नई नीति बनानी चाहिए। ऐसी नियुक्ति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग की संस्तुति पर की जाए और शिक्षक को संबंधित स्वीकृत पद के न्यूनतम वेतनमान के साथ अनुमन्य भत्तों का भुगतान किया जाए।


यह निर्णय न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मनोज कुमार सिंह व अन्य समेत 189 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर पारित किया है।